राजस्थान कोचिंग बिल 2025: कोचिंग सेंटरों पर सख्ती, अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन!
जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए “राजस्थान कोचिंग बिल 2025” पेश किया है। इस बिल के तहत सभी कोचिंग संस्थानों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
50 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों को करना होगा रजिस्ट्रेशन
राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रमचंद बैरवा ने कहा कि बिल पास होने के बाद 50 या उससे अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग सेंटरों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
छात्रों के लिए बनेगा हेल्पलाइन पोर्टल
राज्य सरकार ने कोचिंग सेंटरों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों को बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल बनाने की घोषणा की है। यह पोर्टल कोचिंग सेंटरों का रिकॉर्ड रखेगा और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए 24/7 हेल्पलाइन की सुविधा देगा।
मानसिक स्वास्थ्य का रखा जाएगा ध्यान
संवैधानिक कार्यमंत्री जीवाराम पटेल ने बताया कि छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए सरकार विशेष कदम उठा रही है। कोचिंग संस्थानों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे छात्रों की मानसिक सेहत पर बुरा प्रभाव न पड़े।
अगले सप्ताह विधानसभा में पेश होगा विधेयक
राजस्थान सरकार अगले सप्ताह विधानसभा में “राजस्थान कोचिंग बिल 2025” को पेश करेगी। सरकार का कहना है कि इस कानून के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी खत्म होगी और छात्रों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिलेगा।
क्या बदलेगा इस कानून के बाद?
✅ कोचिंग सेंटरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
✅ नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है।
✅ छात्रों की सहायता के लिए 24/7 हेल्पलाइन और राज्य स्तरीय पोर्टल शुरू होगा।
✅ मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थानों को कड़े निर्देश दिए जाएंगे।
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